Sukanya Samridhi Yojana 2022 | केंद्र सरकार की ओर से बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए कई योजनाए चलाई जा चुकी है. उन्ही में से एक ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ है. जिसके अंतर्गत बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना था. अब सरकार की ओर से इस योजना के अंतर्गत नियमों में 5 बड़े बदलाव किये गए है. तो ऐसे में यदि आप अपनी बेटी के लिए पैसे जमा करने की प्लानिंग कर रहे है तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना में किये गए बदलावों के बारे में जानकारी होना जरूरी है. वही इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इस योजना में आपको आयकर की धारा 80C के तरह इन्वेस्टमेंट करने पर छूट मिलती है.
अकाउंट बंद का नियम बदला – पहले सुकन्या समृद्धि योजना में पहले बेटी की मौत या घर का पता बदलने पर खाता बंद कर दिया जाता था. इसके अलावा यदि बेटी के माता-पिता की मृत्यु होती है तो ऐसे में समय से पहले अकाउंट बंद होता था. लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है, अब इसके साथ किसी जानलेवा बीमारी को भी इसमें जोड़ दिया गया है. यानि बेटी को किसी गंभीर बीमारी के होने पर भी अकाउंट बंद कर दिया जायेगा.
तीसरी बेटी पर भी मिलेगा फायदा – पहले सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत केवल दो बेटियों के खाते पर ही 80सी के तहत टैक्स में छूट दी जाती थी, तीसरी बेटी के अकाउंट पर इसका फायदा नहीं मिलता था. लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव हुआ है. यदि किसी के एक बेटी के बाद दो जुड़वाँ बेटियां होती है तो उनका भी खाता खुलवाया जा सकेगा. जिसमे आपको 80सी के तहत टैक्स में भी छूट दी जायेगी.
ब्याज के नियमों में बदलाव – SSY योजना में ब्याज दर के नियमो में भी बदलाव् किया गया है. जिसके अंतर्गत यदि आप अपने खाते को दुबारा एक्टिव नहीं कराते तो मेच्योर होने तक खाते में जो पैसा जमा होगा. उसपर लागू दर के हिसाब से आपको ब्याज मिलता रहेगा. जबकि पहले ऐसा नहीं किया जाता था.
खाता ऑपरेट का नियम बदला – सुकन्या समृद्धि योजना में पहले बेटी 10 साल की उम्र में अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब बेटियां 18 साल की उम्र से पहले अपना खाता नहीं ऑपरेट कर पायेंगी. जबतक अकाउंट हेंडिल करने की जिम्मेदारी माता-पिता की होगी.
गलत और सालाना ब्याज नियम में बदलाव – पहले सुकन्या समृद्धि योजना में गलत ब्याज चले जाने पर उसे वापस पलटने का नियम था. लेकिन अब नए नियमानुसार अकाउंट में गलत ब्याज डलने पर उसे वापस पलटने के नियम को हटा दिया गया है. इसके साथ ही सालभर में मिलने वाली ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट होगी.
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