नइ दिल्ली | सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पीएफ (PF) अकॉउंट नियमो में कुछ बदलाव किया गया है. जिसके अंतर्गत अब भविष्य निधि (Provident Fund) में ढाई लाख रुपए से अधिक का अंशदान (Contribution) करने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के अब दो पीएफ खाते होंगे.
इसके साथ ही इन कर्मचारियों को पीएफ खाते में ढाई लाख से अधिक की राशि जमा होने पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स भी देना होगा. ये सभी नियम केंद्र सरकार की ओर से 1 अप्रैल से लागू कर दिए जायेंगे. इस बात की जानकारी जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के गौरव गुप्ता द्वारा दी गई .
बता दें सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी समेत विभिन्न एक्सपोर्ट कंपनियों और फर्मों में कार्य करने वाले कर्मचारी प्रभावित होंगे. हालांकि अभी तक सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज पर टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है. अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में तीन लाख रुपये जमा हैं तो ढाई लाख रुपये तक पर मिलने वाला ब्याज पूर्व की तरह टैक्स मुक्त होगा. लेकिन इसके ऊपर पचास हजार की धनराशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा.
मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष नवेदउर्रहमान ने बताया कि एम्प्लॉय को ढाई लाख से अधिक की धनराशि पीएफ अकाउंट में जमा होने पर दो खाते खुलवाने की बाध्यता से एक्सपोर्ट कंपनियों एवं फर्मों के प्रबंधन पर वर्क प्रेशर बढ़ेगा.
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