नई दिल्ली | जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते है उनके लिए ये खबर बेहद काम की साबित हो सकती है. क्यूंकि आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आईटीआर (ITR) दाखिल करने को लेकर को लेकर कुछ ठोस कदम उठाये है. इस साल 31 जुलाई 2022 तक व्यक्तिगत आयकरदाताओं को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करना है. जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जो लोग इस तारीख के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उनको पैनल्टी देनी होगी.
बता दें इनकम टैक्स रिटर्न उसे कहते है जो आपकी आमदनी पर केंद्र सरकार कर (Tax) वसूलती है, उसे ITR कहते है. जो लोग इस दायरे में आते है उन्हें साल में एक बार आईटीआर फाइल करना होता है. जो कि आयकर विभाग (Income Tax Department) में जमा होता है. इसके अलावा जिस व्यक्ति की आय यदि टैक्सेबल ना भी हो तो भी वो शख्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है. ऐसे व्यक्ति को आईटीआर (ITR) फाइल करने कई फायदे मिल सकते है.
आयकर विभाग ने उठाये ठोस कदम
वही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में लोगो को कई तरह की दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई ठोस कदम उठाये है. जिसके तहत आयकर विभाग ने ट्वीट कर शनिवार को कहा – “कि करदाताओं (Tax Payer) को ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस ने बताया है कि उन्होंने इंफोसिस पोर्टल पर कुछ ”अनियमित आवाजाही” देखी है. जिससे निपटने के लिए ”सक्रिय रूप से कदम” उठाये जा रहे है.”
जानकारी के लिए बता दें नए ई-फाइलिंग पोर्टल ”डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इनकमटैक्स डॉट जीओवी डॉट इन” (www.incometax.gov.in) को शुरू करने के बाद से ही करदाताओं और पेशेवरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस ई -फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत 7 जून 2021 को शुरू की गई थी. जबकि इंफोसिस को पोर्टल शुरू करने की जिम्मेदारी 2019 में दी गई थी. इसके लिए सरकार ने की इंफोसिस (Infosys) को 164.5 करोड़ रुपये की राशि दी थी.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा से जुडी ताज़ा खबरों के लिए अभी जाए Haryana News पर.