महंगाई का झटका: 18 जुलाई से बढ़ रहे इन चीज़ों के दाम, ये सामान होंगे सस्ते

नई दिल्ली | लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच एक बार फिर आम आदमी को महंगाई का झटका लगने वाला है. दरअसल, 28 – 29 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया फैसला 18 जुलाई से लागू होने जा रहा है. ऐसे में कुछ चीज़ो के दाम बढ़ जायेंगे जबकि कुछ वस्तुएं सस्ती भी होंगी. यानि अब आपको रोजमर्रा में उपयोग होने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर 18 जुलाई से अधिक जीएसटी देना होगा.

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जीएसटी काउंसिल (GST Council) की ओर से कुछ से आम आदमी के रोजाना प्रयोग में आने वाली वस्तुओ पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है. जबकि कुछ सामानों पर जीएसटी (GST) छूट को कम करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा, अब इलाज कराना भी महंगा होगा. ये सभी नए रेट 18 जुलाई से लागू हो जायेंगे.

इन चीज़ों के बढ़े दाम

  1. पैकेज्ड एवं लेबल वाले दही, पनीर, लस्सी, मछली, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब 5 प्रतिशत के हिसाब से जीएसटी देना होगा.
  2. अस्पतालों में 5 हजार रूपये से अधिक (Non – ICU) किराये वाले कमरे पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा.
  3. टेट्रा पैक वाले सामानों पर जीएसटी दर 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी की गई
  4. चेक बुक जारी करने पर बैंक से लिए जाने वाला चार्ज पर अब से 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
  5. प्रिंटिंग/राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, एलईडी लाइट्स, एलईडी लैम्प पर 12 की जगह 18 फीसदी लगेगा
  6. जिन होटल में प्रतिदिन का किराया 1 हजार से कम होगा उसमे 12 फीसदी जीएसटी लगेगी. इससे पहले कुछ नहीं लगती थी.
  7. आटा चक्की, दाल मशीन पर 5 की जगह 18 प्रतिशत देना होगा
  8. मैप, एटलस और ग्लोब पर अब 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा
  9. अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल-कृषि उत्पाद छंटाई मशीन, पानी के पंप, साइकिल पंप, सर्किट बोर्ड पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी
  10. मिटटी से जुड़े सामानों पर अब से 12 फीसदी जीएसटी देना होगा.
  11. चिट फंड सेवा पर 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी जीएसटी चुकानी होगी. ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स आदि पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी की दर से जीएसटी देनी होगी.
  12. कट या पोलिश डायमंड पर 0.25 फीसदी की जगह 1.5 फीसदी जीएसटी देना होगा.
  13. एलईडी लैंप, लाइट्स पर भी 12 की जगह अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
  14. सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जो कि पहले 5 फीसदी था.
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ये सामान हुआ सस्ता

  1. रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के ट्रांसपोर्ट पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. जो कि पहले 18 फीसदी था.
  2. किराये पर ट्रक लेना भी अब सस्ता होगा. पहले इसके लिए 18 फीसदी जीएसटी लगता था जबकि अब यह 12 फीसदी कर दिया गया है.
  3. स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्र्मि अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी लगेगा
  4. बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब केवल इकनॉमी क्लास में सफर करने पर मिलेगी.
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