पंचकुला | हरियाणा के ग्रामिण इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदना अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है. दरअसल, हरियाणा सरकार ने स्टांप ड्यूटी रुरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 2 फ़ीसदी तक बढ़ गई है. अब इसे अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों के बराबर कर दिया है. इसके लिए सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. यहां हम आपको खासतौर पर जानकारी देते हैं कि अप्रैल माह की 1 तारीख से रजिस्ट्री कराना रूरल एरिया के लिए महंगा हो जाएगा.
साथी साथ हम आपको जानकारी दे दे कि स्टैंप ड्यूटी या कलेक्टर रेट में फेरबदल करनी है तो उसका समय एक अप्रैल से 31 दिसंबर तक निर्धारित किया गया है. ऐसे में अगले साल से यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कलेक्टर रेट या फ़िर स्टांप ड्यूटी को बढ़ाया जा सकता है. सरकार ने वित्त वर्ष में इन्हें बढ़ाने का कल्चर अब पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है.
जानें, कितने प्रतिशत करना होता है स्टांप ड्यूटी का भुगतान
यहां पर हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बता दें कि पहले अगर रुरल एरिया में किसी महिला के नाम रजिस्ट्री की जाती थी तो उसे सिर्फ 3 फ़ीसदी तक ही स्टैंप ड्यूटी चार्ज की जाती थी किंतु, अभी से पांच फ़ीसदी तक कर दिया गया है. यानी अगर सरल शब्दों में बात की जाए तो अब रजिस्ट्री कराने पर ज्यादा राजस्व स्टांप ड्यूटी के तौर पर सरकार को देना होगी. इसी पतरह से अगर कोई पुरुष रजिस्ट्री कराता है तो उसे 5 प्रतिशत की जगह पर 7 प्रतिशत तक स्टांप ड्यूटी देनी होगी. अभी तक अर्बन एरिया में कुल 5 व 7 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी का स्लैब रखा गया था.
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