नई दिल्ली | टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) का नया नियम एक जुलाई से लागू होने जा रहा है. इसका सीधा असर सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर और डॉक्टर पर सबसे अधिक पड़ेगा. इसके अलावा टीडीएस का ये नया नियम सेल्स प्रमोशन के बिजनेस पर भी लागू होगा. टीडीएस के इस नए नियम को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टेक्सेस (CBDT) द्वारा जारी किया गया है. हाल ही में जारी किये गए बजट में भी इस नियम का एलान किया गया था.
बता दें सेल्स प्रमोशन के बिजनेस से होने वाली कमाई को टीडीएस के दायरे में लाया गया है, ताकि रेवेन्यू लीकेज को रोका जा सके. इसी के चलते केंद्रीय बजट ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा, 194R को जोड़ा था. वही टीडीएस के इस नए नियम के बारे में वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) में संयुक्त सचिव कमलेश सी वार्ष्णेय ने इसके फायदों के बारे में पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया डॉक्टर्स द्वारा मुफ्त द्वाओ के सैंपल, विदेशों की फ्लाइट टिकट, या बिजनेस के दौरान फ्री आईपीएल टिकट बिजनेस प्रोफेशन में आएंगे. कमलेश सी वार्ष्णेय ने बताया कि यदि इनमे से किसी का भी फायदा लिया जाता है तो इनकम टैक्स फाइल करते समय इसका खुलासा करना होगा.
TDS का नया नियम क्या कहता है
टीडीएस के नए नियम में धारा 194R छूट या छूट के अलावा प्रोत्साहन देने वाले विक्रेता पर भी लागू होगी, जो कि कार, टीवी, कंप्यूटर, सोने के सिक्के, मोबाइल फोन जैसे नकद या किसी अन्य सामान के रूप में दिए जाते है. जैसे यदि कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम करता है और वह दवा का फ्री सैंपल लेता है तो हॉस्पिटल में दवा के फ्री सैंपल के बांटे जाने पर धारा 194R लागू होगी. ऐसे में हॉस्पिटल एक इम्प्लायर के तौर पर दवा के फ्री सैंपल को टैक्स के दायरे में रखकर सेक्शन 192 के अंतर्गत इम्प्लाई का टीडीएस काट सकता है. यानि हॉस्पिटल में काम करने वाले कंसल्टेंट और और फ्री सैंपल वाले डॉक्टर्स के लिए टीडीएस पहले हॉस्पिटल पर लागू किया जायेगा.
सीबीडीटी का नियम कहता है
सीबीडीटी के मुताबिक किसी भी सरकारी अस्पतालों पर टीडीएस का ये नया नियम लागू नहीं होता है., क्यूंकि ऐसे अस्पताल इस तरह के बिजनेस या प्रोफेशन नहीं चलाते है. इसके अलावा सीबीडीटी का कहना है कि धारा 194 आर उन विक्रेताओं पर भी लागू होगी जो छूट या छूट के अलावा प्रोत्साहन देते हैं.
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