अब हरियाणा में भी नही चलेंगे 10 साल पुराने वाहन, मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम ने की घोषणा

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वाहन सक्रिपेज नीति बनाने के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई. जिसके तहत 10 साल की अवधि पूरी कर चुके डीजल वाहनों तथा 15 साल की अवधि पूरी कर चुके पेट्रोल वाहनों को हटा दिया जाएगा. यह नीति भारत सरकार के स्वैच्छिक वाहन बेड़े का आधुनिकरण कार्यक्रम के साथ लिंक करके तैयार की गई है.

Manohar Lal Khattar CM Haryana

पर्यावरण को सर्कुलर इकोनामी बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को मूर्त रूप देते हुए 5 साल की अवधि के लिए नीति तैयार की गई है. जो पुन उपयोग सांझाकरण और मरम्मत नवीनीकरण पुनर्निर्माण के लिए संसाधनों का उपयोग कर एक क्लोज लूप सिस्टम सर्जित करेंगे और सुनिश्चित करेगी कि कम से कम कचरे का उत्पादन प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन हो.

यह नीति अवधि समाप्त कर चुके सभी वाहनों पंजीकृत महान सक्रिय पर सुविधाओं पंजीकरण प्राधिकरण और विभागों पर लागू होगी जिन्होंने आरबीएसएफ के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी करना है.

पुराने वाहनों की अवधि को लेकर किसान संगठनों के विरोध के सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एनजीटी के नोटिस पर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल ऑटो पर यह प्रतिबंध सिर्फ गुरुग्राम में लागू किया गया है.

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