राजस्थान परिवहन विभाग का आदेश, 1 अप्रैल से इन शहरों में नहीं चला सकेंगे पुराने वाहन

जयपुर | देशभर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कई राज्यों ने 15 साल पुराने वाहनों के सड़कों पर चलने पर पाबंदी लगा दी थी. वही अब दिल्ली के बाद राजस्थान परिवहन विभाग ने भी राजधानी जयपुर समेत अन्य चार शहरों में 15 साल पुराने डीजल के कॉमर्शियल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी है. ये फैसला राज्य में बढ़ते प्रदूषण के चलते लिया गया है. गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए करीब एक साल पहले इन वाहनों के संचालन पर रोक लगाई थी. जिसका पालन करते हुए राजस्थान परिवहन विभाग ने आदेश जारी किये.

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बता दें 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने डीजल के कॉमर्शियल वाहनों को राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर और जोधपुर जिले के शहरी क्षेत्रों में चलाने की परमिशन नहीं होगी. लोगों की सुविधा को देखते हुए इन डीजल के कॉमर्शियल वाहनों को 31 मार्च तक चलाने की छूट दी गई थी. जिसकी तय समय सीमा अब जल्द खत्म होने वाली वाली है.

वही अब ऐसे वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट और फेज वाइज परमिट भी जारी नहीं किये जायेंगे. यदि कोई ड्राइवर अपने पुराने वाहन को किसी को चलाने को देता भी है तो उसे पहले जिला परिवहन अधिकारी से परमिशन लेनी होगी. इसके बाद ही वो इन पुराने कॉमर्शियल वाहनों चला पायेगा.

गौरतलब है इससे पहले राजधानी दिल्ली और हरियाणा के कुछ जिलों में भी पुराने वाहनों के संचालन पर रोक के आदेश जारी किये गए थे. जिसमे ऐसे वाहनों के सड़कों पर दिखने पर जब्त करने के आदेश थे. इसके बाद अब राजस्थान परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी पालन किया गया है. ताकि राज्य में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके. दरअसल, पर्यावरण प्राधिकरण प्रदूषण नियंत्रण (EPCA) भी इस बारे में कह चुका है कि वाहनों से निकलने वाले धुंए से करीब 40 प्रतिशत प्रदूषण फैलता है. जिनमे डीजल के सबसे अधिक वाहन शामिल है.

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