Hyundai की एक गलती से Creta ग्राहक को देने पड़े 3 लाख रुपये और नई कार, जानें वजह

ऑटोमोबाइल डेस्क, Hyundai Creta | सभी ऑटोमोबाइल कम्पनियां अपने वाहन बनाने से पहले सभी सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखती है. ताकि ग्राहकों को किसी आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा मिल सके. लेकिन कभी -कभी इनके मेकेनिकल या इलेक्ट्रीकल सिस्टम में खराबी आ जाती है.जिसके चलते इमरजेंसी में वाहन चालक को परेशानी का सामना करना पड़ता है. कुछ ऐसा ही मामला अभी एक क्रेटा ग्राहक के साथ देखने को मिला. हुंडई की एक गलती के चलते क्रेटा ग्राहक को 3 लाख रुपये जुर्माना और एक नई कार देनी पड़ गई.

hyundai creta

बता दें BarandBench नाम की वेबसाइट के मुताबिक, शेलेन्द्र भटनागर नाम के एक ग्राहक ने साल 2015 में हुंडई क्रेटा कार खरीदी. जिसे लेकर वो दिल्ली-पानीपत हाईवे पर जा रहे थे. 16 नवंबर साल 2017 के दिन इसी कार से उनका एक्सीडेंट हो गया. और इस दौरान उनके कार के एयरबैग नही खुले. जबकि इस गाड़ी के फ्रंट में दो एयरबैग दीये गए थे.

बताया गया कि इस एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी का दाहिना रूफ, फ्रंट पिलर, डोर पैनल्स, बॉडी पैनल्स और फ्रंट व्हील सस्पेंशन सब कुछ टूट गए थे. वही एयरबैग नही खुलने की वजह से गाड़ी चलाने वाले के सिर, छाती और दांत में काफी चोटें आई थी. इस सबकी वजह एयरबैग का न खुलना बताया है.

इस हादसे के बाद क्रेटा के मालिक ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग (Delhi State Consumer Redressal Commission) में मामला दर्ज कराया. जिसमें मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया गया. और हुंडई को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए गए. 2 लाख रुपये चिकित्सा खर्च और आय के नुकसान के लिए, 50 हजार रुपये मुकदमेबाजी का खर्चा और 50 हजार रुपये मानसिक पीड़ा के लिए शामिल थे.

इसके बाद इस फैसले को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) और सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया. यहां दोनों जगह भी फैसला कार मालिक के पक्ष में सुनाया गया. इसके बाद NCDRC ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ग्राहक को नई क्रेटा गाड़ी दी जाये. इस तरह एक गलती की वजह से क्रेटा मालिक को 3 लाख रुपये जुर्माना राशि समेत नई गाड़ी देने का फैसला सुनाया गया.

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